Rajasthan Mukhyamantri Yuva Udyami Protsahan Yojana – राजस्थान बजट 2024 के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के तहत राज्य के युवाओ को राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ तक ऋण देने की घोषणा की है | राज्य में जो युवा अपना अपना उद्योग लगाना चाहता है या लगाए गए उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते है उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा |
राज्य के शिक्षित युवाओ को इस योजना के तहत पहले 1 करोड़ देने का प्रावधान था जो अब इसे बढ़ा कर 2 करोड़ किया है | Rajasthan Mukhyamantri Yuva Udyami Protsahan Yojana के लिए 35 साल तक के शिक्षित युवा आवेदन कर सकते है | इस योजना के तहत कम से कम 25 लाख तक ऋण प्राप्त कर सकते है | यह ऋण अलग – अलग रियायती दर पर दिया जाएगा | राजस्थान की नई सरकार की यह महत्वपूर्ण घोषणा है | राज्य के युवाओ उद्यमी को फायदा है और राज्य में रोजगार को पैदा करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है |
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है
राजस्थान में जो शिक्षित युवा स्वयं का उद्योग लगाना चाहता है उनको राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 2 करोड़ तक ऋण देने की व्यवस्था कर रही है | यह ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते है | राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओ को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है | इस योजना के तहत पुरुष उद्यमी को 10% मार्जिन मनी और महिला उद्यमी को 15% मार्जिन मनी की व्यवस्था की है जो अब इसे बढ़ाई जा सकती है |
Rajasthan Mukhyamantri Yuva Udyami Protsahan Yojana अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना |
राज्य | राजस्थान |
लागू हुई | 2023 |
उद्देश्य | युवा उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | शिक्षित युवा उद्यमी |
सहायता | 25 लाख से 2 करोड़ तक |
आवेदन | Online / Offline |
Official Website | — |
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2024 के तहत नई सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओ को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है | ताकि राज्य में नए उद्योग स्थापित हो और राज्य में बेरोजगारी को कम किया जा सके | इस योजना को अलग – अलग चरणों में लागू किया जाएगा |
Rajasthan Mukhyamantri Yuva Udyami Protsahan Yojana लाभ / विशेषताएं
- राजस्थान के शिक्षित युवाओ को मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 2 करोड़ तक ऋण दिया जाएगा, इस ऋण को बजट 2024 में बढ़ाया गया है, जो पहले 1 करोड़ तक ऋण मिलता था |
- इस योजना के तहत अधिकतम 5 लाख तक मार्जिन दिया जाता था जो अब इसे बढ़ाया भी जा सकता है |
- राज्य के पुरुष उद्यमी को 10% मार्जिन और महिला उद्यमी को 15% मार्जिन दिया जाएगा, नए बजट के तहत इस बढ़ाया जा सकता है |
- राज्य में नए रोजगार उपलब्ध कराने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए इस योजना को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है |
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवा राजस्थान के मूलनिवासी होने चाहिए |
- युवा की आयु सीमा 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए |
- युवा के पास Graduation Degree हो |
Important Documents
Rajasthan Mukhyamantri Yuva Udyami Protsahan Yojana के लिए आवेदन करने वाले Candidates के पास यह Documents होने चाहिए –
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- आधार कार्ड |
- पैन कार्ड |
- उद्योग के Documents |
- Education Qualification के Documents |
- बैंक डायरी |
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया
जो युवा राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करना चाहता है वे Offline या Online दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते है | लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा की जिस बैंक में खाता है उसी बैंक में जा कर Offline तरीके से आवेदन कर सकते है | साथ में Documents को लगा कर बैंक मे इस Form को जमा करना है | बैंक के द्वारा पूर्णत: सत्यापित होगा उसके बाद इस ऋण को आपके खाते में जमा किया जाएगा |
PM Home Loan Subsidy Yojana 2024
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबधित प्रश्न
किस राज्य में नए बजट के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को गति दी गयी है ?
राजस्थान में बजट सत्र 2024 के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को गति दी गयी है | इस योजना को 2023 मे शुरू किया गया था |
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत कितना ऋण दिया जाएगा ?
नए बजट के अनुसार इस योजना के तहत युवा उद्यमी को अधिकतम 2 करोड़ तक ऋण दिया जाएगा | पहले इस योजना के तहत 1 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी |
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे आवेदन करे ?
जिस बैंक में अपना खाता है उस बैंक में जा कर राजस्थान के मूलनिवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |